नई दिल्ली: शरद यादव गुट ने गुरुवार को हाईकोर्ट को सुनिश्चित किया कि जब तक कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट अंतिम फैसला नहीं देता तब तक वह जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के तीर चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
शरद यादव गुट द्वारा दिए गए आश्वासन को न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने सूचीबद्ध किया। मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। ज्ञात हो कि शरद यादव गुट ने चुनाव आयोग के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है जिसमे आयोग ने पार्टी के नाम और पार्टी के निशान पर शरद गुट का दावा खारिज कर दिया था।
जस्टिस रेखा पाली की बेंच में सुनवाई के दौरान नीतीश कुमार गुट की तरफ से कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग के आदेश के बाद भी शरद यादव गुट आदेश का उल्लंघन कर रहा है। जिसपर बेंच ने शरद गुट से शपथ पत्र की माग की थी।