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जम्मू-कश्मीर में लागू डोमिसाइल ऐक्ट:Rules-of-Domicile-Status.jpg May 20, 2020, Young Organiser

15 दिन में मिलेगा जम्मू- कश्मीर में डोमिसाइल प्रमाणपत्र

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Jammu (Tawi) 180001 (J&K Union Territory) Updated, 20 May 2020.

 Wed, 07:02 AM (IST) : Team Work:: Siddharth & Pawan Vikas Sharma

कैसे करें आवेदन… जो लोग इसके योग्य होंगे, वे संबंधित अधिकारियों के समक्ष पेश होकर या ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। दिव्यांग है या बच्चा है, तो उनके लिए अधिकृत किया गया व्यक्ति डोमिसाइल का आवेदन कर सकता है। ये अधिकारी जारी करेंगे प्रमाणपत्र- डोमिसाइल प्रमाणपत्र संबंधित तहसीलदार जारी करेंगे। विस्थापितों को डोमिसाइल प्रमाणपत्र राहत और पुनर्वास आयुक्त माइग्रेंट जारी करेंगे। केंद्रीय विभागों या संस्थानों के कर्मचारियों के बच्चों को डोमिसाइल प्रमाणपत्र सामान्य प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त सचिव या डिवीजनल कमिश्नर कार्यालयों में अतिरिक्त कमिश्नर जारी करेंगे। जम्मू : केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में डोमिसाइल प्रमाणपत्र बनवाने के लिए राज्य सरकार ने नियम अधिसूचित कर दिए हैं। इन नियमों के अनुसार ही किसी को डोमिसाइल प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। इसमें बड़ी बात यह है कि आवेदन के बाद संबंधित अधिकारी को महज 15 दिन में डोमिसाइल प्रमाणपत्र बनाकर देना होगा। आवेदन नामंजूर भी होता है तो भी इसकी जानकारी इन्हीं 15 दिन के भीतर देनी होगी।जम्मू- कश्मीर में किसी भी श्रेणी की नौकरियों में आवेदन करने के लिए डोमिसाइल प्रमाणपत्र जरूरी होंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 और जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस (डिसेंट्रललाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट) एक्ट 2010 के तहत जम्मू कश्मीर सरकार ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स- 2020 को जारी कर दिया है। सूचना विभाग के प्रमुख सचिव और प्रदेश सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने इस संदर्भ में पत्रकार वार्ता की।उन्होंने बताया कि सरकार ने डोमिसाइल प्रमाणपत्र जारी करने के नियम अधिसूचित किए हैं। नियम सरल और पारदर्शी हैं। समय भी निर्धारित किया गया है। एपीलेट अथॉरिटी के पास अपील की जा सकेगी। बनाने का तरीका सरल है। ऑनलाइन की व्यवस्था भी की जा रही है। तय अवधि में प्रमाणत्र जारी न करने पर अधिकारियों के वेतन से पचास हजार रुपये काटने का जुर्माना भी रखा गया है।31 अक्टूबर 2019 से पहले बने स्थायी निवास प्रमाणपत्र आएंगे बड़े कामरोहित कंसल ने कहा कि डोमिसाइल प्रमाणपत्र का पश्चिमी पाकिस्तान के रिफ्यूजियों, सफाई कर्मचारियों, विस्थापित को फायदा होगा।जिन लोगों ने 31 अक्टूबर 2019 से पहले स्थायी निवास प्रमाणपत्र बनवाए हैं, उन्हें डोमिसाइल प्रमाणपत्र बनवाने के लिए सिर्फ यही इकलौता स्थायी निवास प्रमाणपत्र देना होगा। सफाई कर्मचारी सरकारी नौकरियों से वंचित थे। वह महिलाएं, जिनकी शादी दूसरे राज्यों में हुई है, उनके बच्चे भी डोमिसाइल के हकदार हो गए हैं। हर श्रेणी को अधिसूचित कर दिया गया है।

डोमिसाइल प्रमाणपत्र के लिए योग्य लोग और नियम …जम्मू कश्मीर में पिछले 15 वर्षो से रह रहे लोग या सात साल से शिक्षा ग्रहण करते हुए दसवीं या बारहवीं कक्षा की परीक्षा में बैठने वाले छात्र इस प्रमाणपत्र के हकदार होंगे। राहत और पुनर्वास कमिश्नर माइग्रेंट कार्यालय में पंजीकृत विस्थापित भी डोमिसाइल के हकदार होंगे।जम्मू कश्मीर में दस साल या इससे अधिक नौकरी करने वाले केंद्र सरकार के अधिकारियों, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों या केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों के अधिकारियों व कर्मचारियों के बच्चे भी डोमिसाइल के दायरे में आएंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के अन्य प्रदेशों में रोजगार, व्यवसाय के सिलसिले में रहे बच्चे भी डोमिसाइल हासिल कर पाएंगे।

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