www.youngorganiser.com Jammu (Tawi) 180001 (J&K Union Territory) Updated, 24th May. 2021, Mon. 11:19 AM (IST) : टीम डिजिटल: Siddharth & Kapish जम्मू : ब्लैक फंगस अर्थात म्यूकोरमाइकोसिस को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जम्मू-कश्मीर में महामारी बीमारी घोषित कर दिया है। जम्मू-कश्मीर में तीन दिनों में इस बीमारी से एक मरीज की मौत होने औ दो अन्य मरीजों का पता लगने के बाद बीमारी को महामारी घोषित किया गया। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इसे महामारी घोषित कर दिया। अब सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अलावा इंडियल काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च तथा जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के तहत ब्लैक फंगस के प्रबंधन, इलाज लांच करनी होगी। यही नहीं अगर इस बीमारी का कोई संदिग्ध मामला भी आता है तो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना होगा। कोई भी व्यक्ति संस्थान या संगठन ब्लैक फंगस के प्रबंधन को लेकर किसी भी प्रकार की सामग्री स्वास्थ्य निदेशक जम्मू और कश्मीर की अनुमति के बिना जारी नहीं कर सकता। इसी तरह कोई भी संस्थान व्यक्ति या संगठन ब्लैक फंगस कोे लेकर स्वास्थ्य निदेशक जम्मू और कश्मीर की अनुमति के बिना ब्लैक फंगस कोे लेकर मीडिया का भी उपयोग नहीं कर सकता। स्वास्थ्य निदेशकों को मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों की अध्यक्षता में समितियों का गठन करना होगा। इन समितियों में इंटरनल मेडिसिन, नेत्र रोग विभाग, ई.एन.टी और ए. पी. डेमालोजिस्ट को सदस्य बनाना होगा। समितियों को यह निगरानी करनी है कि कोई अधिसूचना की अवहेलना तो नहीं कर रहा। अगर कोई व्यक्ति, संस्थान या फिर संगठन अवहेलना कर रहा होगा तो उसे नियमों के तहत नोटिस जारी करना है। इसी समिति को नोटिस के जवाब की समीक्षा करनी है। अगर समिति को लगता है कि जवाब संतोषजनक नहीं है या फिर तय समय में नहीं दिया गया तो समिति महामारी अधिनियम 1897 के तहत कार्रवाई कर सकती है। अगर वह दोषी पाया गया तो आइ.पी.सी ( Indian Panel Court) की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें। हर पल अपडेट रहने के लिए YO APP डाउनलोड करेंOr. www.youngorganiser.com। ANDROID लिंक और iOS लिंक।