Breaking News

स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला : दंडित करने के लिए राष्ट्रपति ने अध्यादेश को मंजूरी दी

www.youngorganiser.com

Jammu (Tawi) 180001 (J&K Union Territory) Updated, 23 Apr 2020.

 Thu 1:12 AM. HRS. (IST) Kuldeep & Pawan Vikas Sharma

नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 महामारी से लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मियों पर हिंसा के कृत्यों को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाने वाले एक अध्यादेश को बुधवार को महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों तथा संपत्ति की रक्षा के लिए महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 की उद्घोषणा को अपनी मंजूरी दी। महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन करने वाला इस अध्यादेश में स्वास्थ्यकर्मियों को पहुंचे जख्म तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या उसे नष्ट करने के लिए मुआवजे की व्यवस्था की गई है।  अध्यादेश के अनुसार ऐसी हिंसक कृत्य करने या उसमें सहयोग करने पर तीन महीने से पांच व सात साल तक कैद और 50 हजार से लेकर दो लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गंभीर चोट/जख्म पहुंचाने पर दोषी को छह माह से लेकर सात साल तक कैद की सजा होगी और एक लाख से लेकर पांच लाख रूपये तक उस पर जुर्माना लगेगा। इसके अलावा अपराधी को पीड़ित को मुआवजा भरना होगा तथा उसे संपत्ति को पहुंचे नुकसान के लिए उसके बाजार मूल्य का दोगुणा का भुगतान करना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

कश्मीर के सिख प्रतिनिधियों ने अमित शाह से भेंट की

* * *  www.youngorganiser.com    Jammu (Tawi) 180001 (J&K Union Territory) Updated, 4th Jul. 2021, Sun. ...