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वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 31 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं ITR

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Jammu (Tawi) 180001 (J&K Union Territory) Updated, 24th June 2020.

 Wed, 01:24 PM (IST) : Team Work:  Taru. R.Wangyal  & Pawan Vikas Sharma

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मूल या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा एक महीने और बढ़ा दिया है। आई.टी.आर दाखिल करने के लिए अब नई समयसीमा 31 जुलाई 2020 है। इसके साथ ही पैन-आधार लिंक करने की अंतिम समयसीमा को भी अब 31 मार्च 2020 कर दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सी.बी.डी.टी) ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी करके आईटी एक्ट के तहत छूट पाने के लिए निवेश की समयसीमा को भी 31 मार्च 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी अब कोई भी टैक्सपेयर पिछले वित्त वर्ष में टैक्स छूट पाने के लिए 31 जुलाई 2020 तक कर छूट के विभिन्न निवेश साधनों में निवेश करके छूट पा सकता है।सीबीडीटी ने कहा है कि वित्त वर्ष 2019- 20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को भी 30 नवंबर 2020 तक के लिए पहले ही बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार आयकर की जो रिटर्न 31 जुलाई 2020 या 31 अक्टूबर 2020 तक भरी जानी थी उन्हें अब 30 नवंबर 2020 तक दाखिल किया जा सकता है। इसके साथ ही कर आडिट रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा को 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है।सीबीडीटी ने कहा कि छोटे और मध्य वर्ग के टैक्सपेयर्स को राहत देने के मकसद से 1 लाख रुपए तक की टैक्स देनदारी पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट की अंतिम तारीख भी 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। सीबीडीटी ने साफ किया है कि एक लाख रुपए से अधिक देनदारी वाले टैक्सपेयर्स के लिए समयसीमा नहीं बढ़ाई गई है।

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