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Jammu (Tawi) 180001 (J&K Union Territory) Updated, 20 May 2020.
Wed, 07:04 AM (IST) : Team Work: Imtiaz Choudhary & Pawan Vikas Sharma
जम्मू : जम्मू कश्मीर में कोरोना से उपजे हालात की व्यापक समीक्षा करने के बाद प्रशासन ने बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दे दी है। लॉकडाउन 4.0 में प्रशासन ने जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में पुर्ननिर्धारित करने के साथ-साथ व्यापक स्तर पर रियायतें देने की घोषणा की है। 20 मई बुधवार से अगले आदेश तक लोगों को छूट मिलेगी। मुख्य सचवि बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।आदेश के मुताबिक कश्मीर संभाग के गांदरबल और बांडीपोरा को छोड़कर सभी जिले रेड जोन में रहेंगे। ऑरेंज जोन में बांडीपोरा, गांदरबल के अलावा जम्मू संभाग के जिला रियासी, ऊधमपुर और जम्मू को शामिल किया गया है। वहीं जम्मू संभाग के डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और राजौरी जिले ग्रीन जोन में लाए गए हैं। बताते चलें कि इससे पहले पूरा कश्मीर संभाग रेड जोन में था और जम्मू भी रेड जोन में था। हालात में सुधार को देखते हुए सरकार ने कश्मीर संभाग के दो जिलों को रेड जोन से बाहर निकालकर ऑरेंज जोन में शामिल किया है, वहीं जम्मू भी रेड जोन से बाहर आ गया है।
इन पर रहेगी पाबंदियांः केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में इन गतिविधियों के लिए इजाजत नहीं होगी। यह आदेश 20 मई से लेकर अगले आदेश तक जारी रहेगा।
शराब की दुकानें
मेडिकल सर्विसेस, एयर एंबुलेंस, सिक्योरिटी कामों या केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई अनुमति को छोड़ किसी भी घरेलू या अंतरराष्ट्रीय उड़ान पर पाबंदी होगी।
सुरक्षा या केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से किसी काम के लिए अनुमति मिलने को छोड़कर सारी यात्री ट्रेन की मूवमेंट बंद रहेंगी।
जिलों में विशेष श्रेणियों के लिए अनुमति मिलने को छोड़कर अंतर राज्यीय, अंतर जिला, सार्वजनिक व निजी यात्री वाहनों की आवाजाही पर भी पतिबंध रहेगा।
सभी स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग व कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि आॅनलाइन शिक्षा जारी रहेगी।
सिनेमा हाल, शापिंग मॉल, जिम, स्पोर्टस कांपलेक्स, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, शराब की दुकानें, रेस्तरां, सैलून, स्पॉ, पॉलर्र आदि भी बंद कहेंगे।
सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, अकादमिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
65 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में ही रहना चाहिए। उन्हें कोई स्वास्थ्य या अन्य कोई जरूरी काम होने पर ही बाहर लेकर आए।
इनकी रहेगी इजाजत: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में जिन गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति दी गई है।
प्राइवेट अस्पतालों, क्लीनिक और नर्सिंग होम, जिसमें ओपीडी सर्विस शामिल है, सामान्य कामकाज कर सकेंगे।
सभी तरह की ई-कामर्स और कोरियर सर्विसिस की अनुमति होगी।
सभी कृषि, बागवानी और पशु पालन और संबंधित गतिविधियों की इजाजत है।
रेलवे स्टेशन, बस स्टेंड और एयरपोर्ट पर कैंटीन और खाने-पीने की दुकानें खोलने की इजाजत होगी जबकि रेड जोन वाले जिलों में पास की जरूरत होगी।
सभी रेस्तरां, जिसमें होटल शामिल हैं, अपनी किचन को ओम डिलीवरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
बैंक और वित्तीय संस्थान खुलेंगे।
बाॅबर शॉप, सैलून, पॉर्लर, सभी क्षेत्राें में खुलेंगे, सिवाए रेड और ऑरेंज जोन में नगर निगम के क्षेत्राधिकार में छोड़कर।
पलंबर, टेक्निशियन, इलेक्ट्रिशयन को अपना कामकाज करने की इजाजत होगी।
शादी समारोह हो सकते हैं, जिसमें 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे और उन्हें शारीरिक दूरी बनाकर रखना होगी। रेड जोन में इसके लिए अनुमति लेनी होगी।
अंतिम संस्कार की अनुमति होगी लेकिन इसमें शारीरिक दूरी का ख्याल रखते हुए 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।
रेड जिलों में क्या रहेंगी पाबंदियां और क्या होगी विशेष छूटः
सब्जियों, किरयाना, बेकरी, फलों की दुकानें खुल सकती हैं। लेकिन मार्केट में दुकाने नहीं खुलेंगी।
प्राइवेट कार्यालय 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं लेकिन पॉस की जरूरत होगी।
खेल गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी।
नगर पालिका क्षेत्राधिकार में स्थित बॉबर शॉप, सैलून और पॉर्लर नहीं खुलेंगे।
ऑरेंज जोन ये रहेंगी अतिरिक्त छूट: ऑरेंज जोन में अतिरिक्त गतिविधियों की इजाजत और पॉस की जरूरत नहीं होगी।
सभी दुकानें खुलेंगी, जिसमें मार्केट एरिया, बाजार और मॉर्केट कांपलेक्स शामिल हैं। सिंगल ब्रांड या मल्टी ब्रांड के मॉल नहीं खुलेंगे।
नगर-निगम क्षेत्र में दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुलेंगी।
बाजारों, मार्केट कांपलेक्स में सड़कों पर पॉर्किंग नहीं होगी और शारीरिक दूरी को सुनिश्चित बनाया जाएगा।
सभी प्राइवेट कार्यालय 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुलेंगे।
स्टेडियम और स्पोर्टस कांपलेक्स में खेल की गतिविधियां होंगी लेकिन दर्शकों को इजाजत नहीं होगी।
वाहनों की अंतर जिला मूवमेंट हो सकेगी जिसमें अधिकतम दो यात्री बैठ सकेंगे।
अंतर जिला ग्रीन और ऑरेंज जोन के बीच निजी वाहनों की आवाजाही हो सकती है, बशर्ते बीच में रेड जोन नहीं आना चाहिए।
ड्राइवर और दो यात्रियों के साथ कैब को अंतर जिला मूवमेंट की इजाजत होगी।
आटो रिक्शा में दो यात्री बैठ सकेंगे और यह सिर्फ अंतर जिला तक ही सीमित रहेंगे।
ग्रीन जोन के जिलों में अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमतिः
ऑरेंज जिलों में दी गई सभी गतिविधियां लागू होंगी। सभी प्राइवेट कार्यालय 100 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुलेंगे।
सभी क्षेत्रों में बॉबर, सैलून और पॉर्लर खुलेंगे।
दर्शकों की उपस्थिति के बिना स्टेडियम और स्पोर्टस कांपलेक्स में गतिविधियों की इजाजत होगी।
सार्वजनिक यात्री वाहन, जिसमें बस, टेंपो ट्रेवलर शामिल हैं, वे ग्रीन जोन के बीच 50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के हिसाब से चल सकते हैं।
आटो रिक्शा, टैक्सी और कैब को चलने की इजाजत होगी।