बिना वैक्सीनेशन या टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के इंडोर शापिंग कांप्लेक्स, माल, रेस्तरां या बार में प्रवेश नहीं
www.youngorganiser.com Jammu (Tawi) 180001 (J&K Union Territory) Updated, 5th Jul. 2021, Mon.00: 16 AM (IST) : टीम डिजिटल: Siddharth & Kapish जम्मू : जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, जम्मू और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अधिकारियों के साथ कोरोना की मौजूदा स्थिति पर 2 जुलाई 2021 को विचार-विमर्श किया। उन्होंने विस्तार से कोरोना स्थिति का जायजा लिया। यह पाया गया कि पिछले सप्ताह के मुकाबले में अब हालात में काफी सुधार आया है और जनहित को देखते हुए और सुधार की जरूरत है। राज्य कार्यकारी समिति ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 24 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए 13 जिलों में छूट देने की घोषणा की है। रात्रि आठ से सुबह सात बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। स्वीमिंग पूल बंद ही रहेंगे। कमेटी ने जिला उपायुक्तों से कहा है कि वह टीकाकरण अभियान को तेजी से चलाएं। जम्मू-कश्मीर आने वाले यात्रियों पर कोई पाबंदी नहीं है चाहे वह रेल सड़क या हवाई मार्ग से आए हालांकि उन्हें जरूरी टेस्ट करवाना होगा या यात्री अपने साथ 48 घंटे तक पुरानी आर.टी.पी.सी.आर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट भी लेकर आ सकते हैं। इस संबंध में संबंधित जिलों के डीसी अलग से आदेश भी जारी करेंगे। सभी आउटडोर दुकानों को सप्ताह में सभी दिन खोलने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है। इंडोर शॉपिंग कांप्लेक्स और माल में पच्चीस फीसद दुकानें ही खुल सकती है। राज्य कार्यकारी समिति ने कुछ और आदेश जारी किए सभी डिप्टी कमिश्नर से कहा है कि वे अपने अधीन आने वाले मेडिकल ब्लॉक में कोरोना संक्रमण के मामलों पर नजर रखें। यह पाया गया है कि कश्मीर डिवीजन में 21 ब्लाक और जम्मू व संभाग में 17 ब्लाक में काेरोना संक्रमण के मामले अधिक आ रहे है। इन ब्लाक पर कड़ी नजर रखी जा और नियमाें का पालन सुनिश्चित बनाया जाए। इसके अलावा टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग पर ध्यान रहेगा। कोरोना संक्रमित लोगों को फौरन आइसोलेट किया जाएगा। कोरोना परिदृश्य में लगातार सुधार को देखते हुए सरकार ने आज से 13 जिलों में रेस्टोरेंट, बार और इंडोर खेल परिसरों को कुल क्षमता के पचास फीसदी के साथ खोलने की मंजूरी दे दी है। इन सभी जगहों पर टीकाकरण कराने व्यक्ति या 48 घंटे की आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट निगेटिव होने पर ही प्रवेश मिलेगा। मुख्य सचिव डा. अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी बैठक के बाद आदेश जारी किया गया। जम्मू, कठुआ, सांबा, पुंछ, राजोरी, उधमपुर, अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामुला, बडगाम, गांदरबल, पुलवामा और शोपियां जिलों में कोई वीकेंड कर्फ्यू नहीं होगा। अन्य सात जिलों में वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। सुबह सात से सायं सात बजे तक दुकानें खुला करेंगी। हालांकि रात्रि आठ से सुबह सात बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। इस संबंध में संबंधित जिलों के डीसी अलग से आदेश भी जारी करेंगे। सभी आउटडोर दुकानों को सप्ताह में सभी दिन खोलने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है। अब जम्मू कश्मीर में इंडोर शॉपिंग कांप्लेक्स या माल की दुकानों, रेस्तरां, बार, इंडोर स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में वो लोग ही प्रवेश कर पाए जिन्होंने या तो वैक्सीनेशन करवाई हुई होगी या जिनके पास 48 घंटे की आर.टी.पी.सी.आर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होगी। यह कदम काेरोना पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है।
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