www.youngorganiser.com Jammu (Tawi) 180001 (J&K Union Territory) Updated, 31th May. 2021, Mon. 00: 16 AM (IST) : ( Article ) Siddharth & Kapish जम्मू : अनलॉक प्रक्रिया को लेकर प्रदेश आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से गाइडलाइंस जारी किए जाने के बाद पूरे प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह सोमवार से जम्मू जिले में भी अनलॉक प्रक्रिया आरंभ हो गई है। जिला प्रशासन की ओर से आज सोमवार सुबह सात बजे से सभी गैर-जरूरी गतिविधियों को भी अनुमति दी गई है लेकिन इसके लिए कुछ प्रतिबंध लागू किए गए है। पूरे प्रदेश में जहां दुकानों को सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, वहीं जम्मू जिले में सभी आर्थिक गतिविधियों को केवल शाम पांच बजे तक ही की अनुमति दी गई है। दूसरे जिलों की तरह जम्मू में भी शुक्रवार रात आठ बजे से लेकर सोमवार सुबह सात बजे तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। हर रोज रात आठ बजे से कोरोना कर्फ्यू लागू होगा ,अनलॉक प्रक्रिया को लेकर प्रदेश आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से गाइडलाइंस जारी किए जाने के बाद जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने रविवार देर रात आर्थिक गतिविधियों की अनुमति को लेकर आदेश जारी किया गया। जिला प्रशासन ने सभी दुकानों को दो हिस्सों में बांटा है और एक श्रेणी के दुकानों को सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खोलने की अनुमति दी गई है जबकि दूसरी श्रेणी की दुकानें केवल मंगलवार व वीरवार को ही खुली रहेंगी। प्रदेश स्तर पर जारी गाइडलाइंस में हालांकि इंडोर शापिंग मॉल्स को 25 फीसद क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन जिला प्रशासन ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। आदेश में कहा गया है कि इन शापिंग मॉल्स प्रबंधन के साथ चर्चा करने के बाद इन्हें खोलने पर कोई फैसला लिया जाएगा।
इन गतिविधियों को सप्ताह भर रहेगी अनुमति : –
- दवाई की दुकानें, टेस्टिंग लेबोरेटरी, क्लीनिक व चश्में की दुकानें-पेट्रोल व एलपीजी एजेंसियां
- कृषि गतिविधियां व कृषि उपकरणों व खाद आदि बेचने वाली दुकानें-पशु चारा बेचने वाली दुकानें
- बैंक व एटीएम-प्रिंट एंड इलेक्ट्रानिक मीडिया
- -ई-कामर्स व आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी
- होटलों के भीतर रेस्तरां-सभी औद्योगिक गतिविधियां
- सभी विकास कार्य व खनन
- कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर
- जम्मू नगरनिगम के क्षेत्र से बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सभी ढाबें
- अंतर-राज्यीय व अंतर-जिला आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई
सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुली रहेंगी ये दुकानें(थोेक व खुदरा) :-
- किराना, डिपार्टमेंटल स्टोर, कनफेक्शनरी की दुकानें
- इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रानिक दुकानें, आइटी व कंप्यूटर दुकानें
- ऑटोमोबाइल शोरूम व वर्कशॉप, सर्विस स्टेशन, साइकिल दुकानें
- स्पेयर पार्ट व खिलौनों की दुकानें-नाई की दुकानें, सैलून, पार्लर
- शराब की दुकानें-हार्डवेयर, सीमेंट, बिल्डिंग मैटेरियल, सैनिटरी व ग्लास हाउस
मंगलवार व वीरवार को खुली रहेंगी ये दुकानें(थोेक व खुदरा) :-
- कपड़ों व रेडीमेड, जूतों-चप्पलों की दुकानें व घर के सजावट सामान की दुकानें
- कास्मेटिक, दर्जी की दुकानें व बूटीक-ज्वैलरी शॉप व शोरूम, फर्नीचर शोरूम व स्टोर
- गिफ्ट शॉप, पूजा सामग्री वाली दुकानें, बर्तन व क्राकरी की दुकानें
- किताबों की दुकानें, टाइपिंग व प्रिंटिंग की दुकानें व फोटोस्टेट की दुकानें