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Jammu (Tawi) 180001 (J&K Union Territory) Updated, 01 May 2020.
Fri, 11:59 PM (IST) Kuldeep & Pawan Vikas Sharma
नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए लॉकडाउन को फिर से बढ़ाकर 4 मई से 17 तक कर दिया गया है। इस अवधि में सामान्य गतिविधियों को लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। हालांकि, यह सिर्फ सीमित क्षेत्रों में ही लागू किया जाएगा। इसी के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा शराब की दुकानों के साथ ही पान की दुकानों को खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें यह कहा गया है कि शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों।ये चीजें हर जोन में बंद रहेंगी : देश में रेड ही नहीं बल्कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में भी कई गतिविधियों को पहले की तरह बंद रखा गया है। मसलन, स्कूल, कॉलेज, माल, जिम, सैलून, होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थान हर जोन में बंद रहेंगे। इसी तरह हवाई परिवहन, मेट्रो सेवा और सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय परिवहन सेवा भी बंद रहेगी। खास बात है कि दस वर्ष से कम उम्र के और 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं के भी बाहर निकलने पर रोक है। ये लोग इलाज आदि कार्य से ही बाहर निकल सकते हैं। इसके साथ ही शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक अनावश्यक सेवाओं के लिए कोई मूवमेंट करने पर रोक रहेगी।किस जोन में क्या खुला रहेगा? रेड जोन में कार चलने की छूट रहेगी। लेकिन कार में एक ड्राइवर और दो पैसेंजर को चलने की ही छूट रहेगी। दो पहिया वाहन पर सिर्फ एक व्यक्ति चल सकता है। सोशल डिस्टैंसिंग के साथ फार्मा, आईटी, जूट, पैकेजिंग आदि उद्योगों को चलाने की छूट होगी। 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ प्राइवेट दफ्तरों का संचालन हो सकता है। सिंगल से लेकर कॉलोनियों की दुकानें खुली रहेंगी। आवश्यक सामानों के लिए ई-कॉर्मस गतिविधियों को छूट रहेगी। ऑरेंज जोन में रेड जोन की सभी छूटों के अतिरिक्त कैब सुविधा के संचालन की अतिरिक्त छूट मिलेगी। लेकिन कैब की कार में ड्राइवर और दो यात्रियों को ही बैठने की छूट है। बाइक पर सिर्फ एक व्यक्ति को चलने की छूट है। अनुमति हासिल करने पर ही कोई व्यक्ति एक जिले से दूसरे जिले में मूवमेंट कर सकता है।ग्रीन जोन में रेड और ऑरेंज जोन की सभी छूटों सहित बसों को भी चलने की अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। लेकिन 50 प्रतिशत सीटें खाली रखकर ही बसों का संचालन होगा।