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अगले सत्र से लागू होगा फीस एक्ट: शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय

देहरादून: निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने को एनसीईआरटी की किताबें लागू करने के बाद राज्य सरकार अब फीस को नियंत्रित कर अभिभावकों और छात्रों को राहत देने जा रही है। हालांकि, यह राहत चालू नए शैक्षिक सत्र 2018-19 में मिलने के आसार नहीं हैं। अलबत्ता, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने अगले शैक्षिक सत्र से इसे लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि फीस रेग्युलेशन एक्ट का ड्राफ्ट एक माह में तैयार होगा। एक्ट के जरिये राज्य सरकार प्री-प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के लिए अधिकतम निर्धारित करेगी।

सचिवालय में सोमवार को विभागीय समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि एनसीईआरटी किताबों के संबंध में हाईकोर्ट का फैसला देशभर के लिए नजीर बनेगा। आदेश की कॉपी मिलने पर राज्य सरकार उसका अनुपालन करेगी। रेफरेंस बुक के संबंध में उन्होंने और शिक्षा सचिव ने निजी स्कूल संचालकों के साथ बैठक की थी। बैठक में स्कूलों को रेफरेंस बुक की सूची शिक्षा महकमे को देने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन स्कूलों ने ये सूची अब तक नहीं सौंपी है।

उन्होंने कहा कि आम अभिभावकों व छात्र-छात्राओं को राहत देने के लिए राज्य सरकार अब उत्तराखंड सेल्फ फाइनेंस्ड इंडीपेंडेंट स्कूल्स (रेग्युलेशन ऑफ फी) एक्ट लाने जा रही है। इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। चालू सत्र प्रारंभ होने और एक्ट को लागू करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस साल एक्ट को लागू करने में कठिनाई आ सकती है। अगले सत्र से एक्ट लागू करने को सरकार प्रतिबद्ध है। एक्ट के दायरे में सीबीएसई, आइसीएसई व उत्तराखंड बोर्ड से संबद्ध सभी निजी स्कूल होंगे।

जिलास्तरीय फी रेग्युलेटरी कमेटी में होंगे निम्न सदस्य:

-जिलाधिकारी

-मुख्य शिक्षा अधिकारी

-जिलाधिकारी नामित चार्टर्ड एकाउंटेंट

-लोनिवि के अधिशासी अभियंता

-जिलाधिकारी नामित कोई अभिभावक

-जिलाधिकारी नामित निजी स्कूल प्रबंधक या प्रधानाचार्य

समिति के कार्य:

-जो विद्यालय फीस से सहमत नहीं होंगे, वे सत्र प्रारंभ होने से तीन माह पहले फीस निर्धारण के संबंध में समिति को देंगे प्रत्यावेदन

-समिति का कार्यकाल दो वर्ष होगा

-समिति आवेदन प्राप्त होने के एक माह में करेगी फीस पुनर्निर्धारण

-फीस में अनियमितता संबंधी शिकायतों का करेगी निपटारा

-पहली बार शिकायत सही पाए जाने पर एक लाख रुपये, दूसरी बार शिकायत सही पाए जाने पर पांच लाख रुपये और तीसरी बार शिकायत सही पाए जाने पर मान्यता समाप्ति या अनापत्ति वापस लेने की कार्यवाही

राज्य स्तर पर गठित स्टेट अपीलेट अथॉरिटी में होंगे निम्न सदस्य:

-शिक्षा सचिव

-शिक्षा निदेशक

-शिक्षा सचिव नामित चार्टर्ड एकाउंटेंट

-लोनिवि मुख्य अभियंता

-सचिव से नामित कोई अभिभावक

-सचिव से नामित निजी स्कूल प्रबंधक या प्रधानाचार्य

समिति के कार्य:

-जिलास्तरीय समिति के फैसले के विरुद्ध अपील की जा सकेगी

-समिति एक माह में प्रकरण का निस्तारण करेगी

-सत्र प्रारंभ होने से पहले सभी विद्यालय अपने शुल्क का विवरण वेबसाइट पर अनिवार्य प्रकाशित करेंगे।

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