www.youngorganiser.com Jammu (Tawi) 180001 (J&K Union Territory) Updated, 17th Feb. 2021.Thu, 00:05 AM (IST) : Team Work: Kuldeep Sharma and Kunwar , नई दिल्ली : नए नियम , नए दिशानिर्देशों के मुताबिक सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर स्वघोषित फॉर्म जमा कराना होगा। साथ ही निगेटिव कोविड-19 आरटी-पीसीआर रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी। यह टेस्ट यात्रा से 72 घंटे के भीतर होना चाहिए। हर यात्री को इस रिपोर्ट की प्रमाणिकता के बारे में एक डिक्लरेशन देना होगा। साथ ही यात्रियों को पोर्टल या संबंधित एयरलाइंस के जरिए माध्यम से नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि वे होम क्वारंटीन या हेल्थ की सेल्फ मॉनीटरिंग के लिए सरकारी एजेंसी के फैसले को मानेंगे। कई देशों में कोविड के नए म्युटेंट स्ट्रैन को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से परामर्श के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि नए दिशानिर्देश 22 फरवरी की आधी रात से लागू होंगे। बयान में कहा गया है कि ब्रिटेन यूरोप और मध्यपूर्व से आने वाली उड़ानों के जरिए आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को इन दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। कोरोनावायरस के स्ट्रैन को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक 28 फरवरी तक बढ़ा दी थी।
* नए नियम , नए दिशानिर्देशों के मुताबिक सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर स्वघोषित फॉर्म जमा कराना...
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