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जम्मू कश्मीर बैंक से 177 करोड़ का ऋण लेकर न लौटाने के आरोपित हिलाल राथर की जमानत अर्जी सी.बी.आईकोर्ट ने फिर खारिज कर दी:jpg May 16, 2020Young Organiser

हिलाल राथर जमानत अर्जी खारिज

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Jammu (Tawi) 180001 (J&K Union Territory) Updated, 16 May 2020.

 Sat, 09:07 AM (IST) : Team Work: Kuldeep & Vikas Sharma

हिलाल राथर की जमानत अर्जी फिर खारिज, वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कीजम्मू : जम्मू कश्मीर बैंक से 177 करोड़ का ऋण लेकर न लौटाने के आरोपित हिलाल राथर की जमानत अर्जी सी.बी.आईकोर्ट ने फिर खारिज कर दी। पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथर के बेटे हिलाल के वकील ने जमानत अर्जी दायर की थी। सी.बी.आई कोर्ट के स्पेशल जज राजेश सेकरी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अर्जी पर सुनवाई की। हिलाल के वकील ने दलील दी कि याची कई बीमारियों से पीड़ित है। ऐसे में वह कोरोना की चपेट में आ सकता है।सीबीआइ वकील ने कहा कि याची को पी.जी.आई चंडीगढ़ में दाखिल करवाया गया था और 21 मार्च को वह डिस्चार्ज हुआ है। पीजीआइ ने रिपोर्ट में याची को स्वस्थ बताया है और उसे साफ-सफाई पर ध्यान रखने की सलाह दी है। सीबीआइ कोर्ट ने पाया कि जेल प्रबंधन को पहले से ही जेल में कोरोना से निपटने के लिए उचित प्रबंध करने और जेल परिसर में स्वच्छता बनाए रखने का निर्देश जारी हुआ है। इसका पालन भी हो रहा है। लिहाजा ऐसा कोई आधार नहीं जिससे याची को जमानत पर रिहा किया जाए। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 16 जनवरी को हिलाल को गिरफ्तार किया था। हिलाल ने वर्ष 2012 में 177 करोड़ का ऋण लिया था, लेकिन यह पैसा नहीं लौटाया।

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