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Jammu (Tawi) 180001 (J&K Union Territory) Updated, 6th June 2020.
Sat, 08:40 PM (IST) Inf. Deptt : Team Work: Taru. R.Wangyal & Pawan Vikas Sharma
जम्मू : जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर प्रदेश में परिसीमन के लिए स्थानीय प्रशासन भी क्रियाशील हो गया है। जिला तहसील और ब्लॉक स्तर पर समितियों का गठन किया जा रहा है। प्रत्येक जिला उपायुक्त को 18 जून तक जम्मू कश्मीर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में अपने कार्याधिकार क्षेत्र के हर गांव और शहर का पूरा ब्योरा जमा कराना है। जम्मू कश्मीर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदयेश कुमार ने परिसीमन की प्रक्रिया को गति देते हुए सभी जिला उपायुक्तों के साथ एक वीडियो कांफ्रेंस में इस विषय में एक कार्ययोजना को लेकर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वह अपने जिले के पूरी भौगोलिक आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों के साथ आबादी का क्षेत्रवार ब्योरा जमा कराएं। बैठक में बारामुला के जिला उपायुक्त डॉ. जी.एन इट्टू ने कहा कि हमें 18 जून तक अपने-अपने जिले के प्रत्येक, शहर, कस्बे, गांव, पटवार हल्के का पूरा ब्योरा जमा कराना है। हमें प्रत्येक इलाके की आबादी, वहां रहने वालों की आर्थिक समाजिक स्थिति, कौन सा वर्ग कहां रह रहा है, जनसंख्या का घनत्व क्या है, उद्योग धंधों की स्थिति क्या है, यह सब जानकारियां उन्हें उपलब्ध करानी हैं। हमें अपने-अपने क्षेत्र के नक्शों के साथ पूरा डाटा प्रदान करना है। हमें प्रत्येक जिले मे विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों की मौजूदा स्थिति के साथ वोटरों का भी ब्यूरो प्रदान करना है।डॉ. जी.एन इट्टू ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ हुई बैठक में लिए गए फैसले के आधार पर हमने अपने जिले में उप जिला चुनाव अधिकारी के नेतृत्व में इस सिलसिले में एक समिति गठित की है। तहसील और ब्लॉक स्तर पर भी इस तरह की समितियां रहेंगी ताकि किसी कोई चूक न हो। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में तहसीलदार, एस.डी.एम, गिरदावर, पटवारी, ब्लाक विकास अधिकारी, ग्राम सेवक इस प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन होना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने मार्च में परिसीमन आयोग का गठन किया है।