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Jammu (Tawi) 180001 (J&K Union Territory) Updated, 05 May 2020.
Tue, 11:59 PM (IST) : Team Work: Kapish , Siddharth & Pawan Vikas Sharma
कश्मीर: 1978 में जम्मू-कश्मीर में अस्तित्व में आए जन सुरक्षा कानून के तहत किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल के ही 6 महीने जेल में रखा जा सकता है। राज्य सरकार इस अवधि को 2 साल तक बढ़ा सकती है। दरअसल इसमें दो प्रावधान हैं। पहला लोक व्यवस्था और दूसरा राज्य की सुरक्षा को खतरा। पहले प्रावधान के तहत किसी को बिना मुकदमा छह महीने और दूसरे प्रावधान के तहत दो साल तक जेल में रखा जा सकता है। पिछले साल अगस्त में जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को मोदी सरकार ने निष्प्रभावी कर दिया था। इस फैसले से पहले महबूबा मुफ्ती को हिरासत में लिया गया था। महबूबा मुफ्ती अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर कई बार गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे चुकी थीं। महबूबा मुफ्ती को जन सुरक्षा कानून (पी.एस.ए) के तहत हिरासत में रखने की अवधि को तीन महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले से पहले उन्हें हिरासत में लिया गया था।