…30 जून 2015 को बी.जे.पी- व पी.डी.पी सरकार ने इस नियम को मंजूरी दी थी…
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Jammu (Tawi) 180001 (J&K Union Territory) Updated, 15th June 2020. Mon, 07:07 PM (IST) : Team Work: Kuldeep & Pawan Vikas Sharma
जम्मू : उपराज्यपाल जगदीश चंद्र मुर्मू की अध्यक्षता वाले जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने विवादित SRO 202 नियम के तहत भर्तियों पर रोक लगा दी है। अब इस नियम के तहत कोई भी सरकारी भर्ती नहीं होगी। मुख्य सचिव रोहित कंसल ने कहा एलजी जगदीश चंद्र मुर्मू की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक परिषद ने एक बेहद ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब SRO 202 के तहत कोई नई भर्ती नहीं होगी।’ उन्होंने बताया कि जिन सरकारी कर्मचारियों का 5 साल का प्रोबेशन पीरियड चल रहा है उसे भी घटाकर दो साल किया जाता है। साथ ही जिनकी पहले इस नियम के तहत भर्ती हुई है उन्हें भी बड़ी राहत दी गई है। इस नियम के तहत जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी में परमानेंट होने से पहले 5 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा करना होता था। इस दौरान सिर्फ बेसिक सैलरी और ग्रेड पे मिलता था। लंबे समय से जम्मू-कश्मीर के युवा और इस नियम के तहत भर्ती हुए सरकारी कर्मचारी इसे हटाने की मांग कर रहे थे। असल 30 जून 2015 को बीजेपी-पीडीपी सरकार ने इस नियम को मंजूरी दी थी। इसके तहत अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को 5 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा करना होता है और इस दौरान उन्हें सिर्फ बेसिक सैलरी और ग्रेड पे मिलता है। इस नियम का सरकारी कर्मचारी और जम्मू-कश्मीर के युवा लंबे समय से विरोध कर रहे थे। SRO 202 को युवा-विरोधी और भेदभावपूर्ण बताते हुए घाटी के युवा इसे हटाए जाने की मांग कर रहे थे। पिछले साल अगस्त में घाटी से आर्टिकल 370 के प्रावधानों के हटाए जाने के बाद इस मांग ने और जोर पकड़ा। युवाओं का कहना था कि यह नियम अक्टूबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट के समान काम के लिए समान वेतन’ को लेकर दिए गए फैसले के खिलाफ है।